समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर, सभागार में सोमवार को जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुबीर कुमार की अध्यक्षता में 11 मई 2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक का आयोजन किया। जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में दिनांक 11 मई 2024 को जिला नैनीताल मुख्यालय में स्थित जिला न्यायालय एवं वाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी औऱ रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना संबंधित, पारिवारिक वैवाहिक विवाद, चैक सम्बंधित , श्रम संबंधित विवाद, राजस्व संबंधित विवाद, बिजली पानी संबंधित विवाद, मोटर वाहन चालान और शमनीय प्रकृति के अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। मामले पक्षगण की आपसी सहमति से निस्तारित किये जाते हैं, तो इसमें अग्रेतर लिटिगेशन/अपील आदि को व्यतीत होने वाले समय एवं खर्च से बचा जा सकता है। जो मामले अभी माननीय न्यायालय के समक्ष नही आये हैं, जिसमें बैक लोन रिकवरी मामलों जैसे प्री- लीटिगेशन मामले, ऐसे मामलों में भी नियम – पॉलिसी अनुसार पूर्व निर्धारित ब्याज दर से कम की दर पर मामले समझौते के आधार पर निस्तारित कर आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्रदान किये जाने का प्रयास निरन्तर बैठकों में किया जा रहा है। बताया कि अब तक प्री-लीटिगेशन एवं लंबित कुल लगभग 1451 मामलों लोक अदालत हेतु अब तक नियत किया जा चुका है। उन्होंने आम-जनमानस, स्टेक होल्डर से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करने की अपील की।