समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम न होने तथा अन्य त्रुटियों के सुधार हेतु सम्बन्धित प्रत्येक वार्ड में 7 दिनों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0)*
जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय वंदना ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम की मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम न होने तथा मतदाता सूची में अंकित नामों में त्रुटि होने पर मतदाता 15 दिनों के भीतर मतदाता सूची में सुधार कर सकते है। उन्होंने बताया इसके लिए सम्बन्धित सभी निकाय के प्रत्येक वार्ड में 7 दिन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि) ने नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम के मतदाताओं से कहा है कि मतदाता सूची में नाम अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि का संशोधन 15 दिनों के भीतर आयोजित शिविरों के माध्यम से अवश्य करा लें।