समाचार शगुन उत्तराखंड
उत्तराखंड के निजी स्कूलों में आरटीई से प्रवेश की तिथि बढ़ा
परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ने जारी किये निर्देश
हल्द्वानी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की समयसीमा बढ़ा दी गई है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड बंशीधर तिवारी ने मुख्य व जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। परियोजना निदेशक तिवारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाफल 30 अप्रैल को घोषित किये जाने के मद्देनजर विद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली लाटरी प्रक्रिया समेत अन्य की समयसारिणी में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय स्तर पर छात्रों के प्रपत्रों की जांच व लाटरी हेतु पोर्टल पर बच्चों की अर्हता की पुष्टिï की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल कर दी गई है। विद्यालयों में प्रवेश को होने वाली लाटरी प्रक्रिया अब दो मई को होगी। इसका परिणाम उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में चस्पा व पोर्टल पर उपलब्ध कराने की तिथि पांच मई तय की गई है। निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया छह से 20 मई तक पूरी की जा सकेगी। निजी विद्यालय पोर्टल पर प्रवेश पाने वाले बच्चों की सूची 21 से 31 मई तक अपलोड कर सकेंगे। परियोजना निदेशक ने निर्देशित किया है कि संशोधित समयसारिणी का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पात्र छात्र लाभान्वित हो सकें। उन्होंने स्पष्टï किया कि इन निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी माना जाएगा।